धनरुआ सीओ-गौरीचक थानेदार पर जुर्माना
जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भी नहीं दिया
पटना: भूमि विवाद को गंभीरता से नहीं लेने और समय पर उसका निपटारा नहीं करने करने के मामले में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने धनरूआ के अंचलाधिकारी और गौरीचक के थानेदार पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. डीएम ने दोनों अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करें अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने लोक शिकायत निवारण न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह कार्रवाई की.
पटना सदर प्रखंड के पहाड़ी गांव निवासी अनूप किशोर ने लोक शिकायत निवारण न्यायालय में परिवाद दायर किया था. उन्होंने धनरूआ प्रखंड में एक सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों के अतिक्रमण को लेकर सीओ से शिकायत की थी लेकिन सीओ ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की. सुनवाई के दौरान डीएम ने पाया कि सीओ की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित दिया गया प्रतिवेदन भी संतोषजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित पदाधिकारी का मूल दायित्व सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना है. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला आता है तो उन्हें संज्ञान लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए.
जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भी नहीं दिया
दस्तावेजों से पता चला कि सीओ ने जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्ताव भी अपर समाहर्त्ता के न्यायालय को नहीं दिया. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भी सीओ के विरुद्ध इस मामले में प्रतिकूल टिप्पणी की है. डीएम ने कहा कि किसी भी अधिकारी का यह व्यवहार लोक शिकायत निवारण की मूल भावना के प्रतिकूल है. सीओ ने सरकारी भूमि के संरक्षण से संबंधित जिम्मेदारी को नहीं निभाया. इसीलिए डीएम ने सीओ पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. साथ ही एक सप्ताह के अंदर जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्ताव अपर समाहर्ता के न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया. सीओ को सुनवाई में 18 अगस्त को उपस्थित होना है.