सिवान न्यूज़: जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा तीन जनवरी को पारित आदेश के करीब तीन महीने बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करना डीईओ के लिए परेशानी का कारण बन गया है.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सारण के आयुक्त ने डीईओ पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला जिले के भगवानपुरहाट के यदुनाथ साह प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के शिक्षक विवेक कुमार से जुड़ा है. बताया जा रहा कि शिक्षक पर अनुशासनिक कार्रवाई कर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सारण के आयुक्त ने 21 मई तक रिपोर्ट मांगी है. साथ ही डीईओ पर भी पांच हजार रुपये लगाने की अनुशंसा की है. साथ ही, कहा गया है कि डीईओ के इस कृत्य से ऐसा लगता है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए निर्देश को गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए डीईओ पूरी तरह से दोषी हैं. बहरहाल, भगवानपुरहाट के चक्रवृद्धि गांव के अशोक कुमार शर्मा ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में परिवाद दर्ज कराया था.
इसमें आरोप लगाया गया था कि अनाधिकृत प्राचार्य ने कागजातों पर फर्जी दस्तखत किया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुजीत कुमार ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया था