हिंसा पूर्व विधायक समेत 17 की जमानत पर निर्णय सुरक्षित

Update: 2023-05-05 08:03 GMT

रोहतास न्यूज़: सासाराम हिंसा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहिर प्रसाद समेत 17 आरोपितों की जमानत अर्जी पर सीजेएम शक्तिधर भारती की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की तरफ से पूर्व में मिले 37आरोपितों के जमानत का हवाला देते हुए अन्य को भी समान आरोप होने की वजह से जमानत की मांग की गई. वहीं जमानत का सरकारी पक्ष की तरफ से जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कड़ा विरोध किया. हालांकि दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया.

बताया जाता है कि सासाराम में हुई हिंसा के मामले में अब तक चार प्राथमिकी दर्ज करायी गई हैं. मामले में 65 आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे. वहीं पिछले दिनों कोर्ट ने 37 आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था.

हालांकि जमानत में अदालत की शर्तों ने सबको चौंकाया था. अधिकांश लोग इसे दो गुटों में हुए विवाद को मिटाने की पहल के रूप में भी देख रहे हैं. बता दें कि अदालत ने जमानत में एक हिन्दू व एक मुस्लिम जमानतदार देने की भी शर्त रखी है. हालांकि आरोपितों को जमानत मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन काफी परेशान है. क्योंकि मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है. कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है.

हाल ही में 27 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वारंट लेकर गई है और उनकी खोज कर रही है. हालांकि पूर्व विधायक समेत दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

अभियोजन पक्ष ने कहा- पहले मेरे आवेदन का हो निपटारा

सासाराम. सासाराम हिंसा मामले में चार प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. वहीं जिस मामले में अदालत से 37 लोगों को जमानत मिली है और पूर्व विधायक समेत कई लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं. इसी मामले में 19 अप्रैल को अभियोजन पक्ष की तरफ से हत्या की धारा जोड़ने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया गया है. मामले में कोर्ट ने केस के वर्तमान व पूर्व अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी की थी. कोर्ट का कहना था कि हिंसा में मारे गए व्यक्ति के बारे में पूर्व में कोई सूचना क्यों नहीं दी गई. हालांकि अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि पहले मेरे आवेदन का निपटारा किया जाए, इसके बाद जमानत पर सुनवाई हो.

रिमांड पर लेकर पूर्व विधायक से हो रही पूछताछ

सासाराम. सासाराम हिंसा मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किये गए भाजपा के पूर्व विधायक को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिमांड पर ली है और पूछताछ कर रही है. हालांकि पुलिस को पूर्व विधायक ने क्या राज बताये हैं, इसका खुलासा नहीं हो सका है. लेकिन, वरीय अधिकारी के आदेश पर पुलिस उनके पूछताछ कर रही है.

बता दें कि पिछले दिनों एसपी विनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि पूर्व विधायक के आपराधिक इतिहास रहे हैं और अनुसंधान में उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई है. ऐसे में पुलिस उनसे क्या राज उगलवाना चाहती है, यह तो बात में पता चलेगा.

बम बिस्फोट में छह आरोपितों की जमानत रद्द

सासाराम. सासाराम हिंसा में दर्ज बम विस्फोट मामले में सीजेएम शक्तिधर भारती की अदालत ने छह आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. बताया जाता है कि हिंसा के दौरान एक घर में भीषण विस्फोट हुआ था. जिसमें घर पूरी तरह जमींदोज हो गया था. वहीं कई लोग घायल हुए थे. बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. घायलों को पुलिस की निगरानी में इलाज कराया जा रहा था. अब इनकी जमानत सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दी है. सभी छह आरोपितों को जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा.

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