Darbhanga: अदालत ने जानलेवा हमले मामले में कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

Update: 2024-12-18 08:09 GMT

दरभंगा: जिला व अपर सत्र न्यायाधीश दशम ने सकतपुर थाने के मदरिया निवासी दिलीप यादव को जानलेवा हमला मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

वहीं, संतोष यादव को धारा 324 में एक वर्ष छह महीना कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने 29 नवम्बर को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था और सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए छह की तिथि निर्धारित की थी. गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2013 को सकतपुर थाना क्षेत्र के मदरिया गांव के अरुण यादव अपनी जीप से सवारी उतारकर घर जा रहे थे तो मूंग की खेती के लिए बोरिंग के पानी से सिंचाई कर रहे दिलीप यादव के पंपसेट की पाइप फट जाने को लेकर विवाद हुआ. इसमें दिलीप यादव ने कुदाल व संतोष यादव भाला से जानलेवा हमला किया. इससे अरुण यादव घायल हो गया. इसकी प्राथमिकी सकतपुर थाने में दर्ज कराई गई. नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई.

एयरपोर्ट पर शराब के साथ धराया यात्री: मुंबई की फ्लाइट से शुक्रकार को दरभंगा पहुंचे एक यात्री को शराब की एक बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपित की पहचान महाराष्ट्र के पुणे के शीतल बाग मोहल्ला निवासी अजीत मोहन सस्ते के रूप में की गयी है.

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार जांच के क्रम में एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने उसे शराब के साथ पकड़कर सदर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में यात्री ने पुलिस को बताया है कि वह फ्लाइट से पुणे से मुंबई आया था. फिर मुंबई से दरभंगा पहुंचा. मधुबनी जिले के राजनगर में अपने एक दोस्त की बहन की शादी में जा रहा था.

इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह ने की है. बता दें कि अभी हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ सेना के एक जवान को भी गिरफ्तार किया गया था.

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