Darbhanga: तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष व सचिव पर होगा केस
18 जुलाई को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया था.
दरभंगा: गौड़ाबौराम प्रखंड की आसी पंचायत के तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष व सचिव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है. आदेश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने दिया है. इस मामले में आसी पंचायत के पप्पू कुमार नायक ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गत 18 जुलाई को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया था.
इसमें उन्होंने वार्ड दो के तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष राज कुमार झा पर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि वार्ड दो में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के बैंक खाते में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 19 लाख 47 हजार रुपये में से 15 लाख 93 हजार 481 रुपये से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का काम किया गया था, जबकि मापी पुस्तिका में 15 लाख 57 हजार 260 रुपये ही दर्शाया गया है. श्री झा द्वारा नये वार्ड अध्यक्ष को सौंपे गए प्रभार प्रतिवेदन में 15 लाख 93 हजार 481 रुपये खर्च का ब्योरा दिया है, जबकि श्री झा द्वारा नए वार्ड सदस्य को चेकबुक, बिल/वाउचर एवं वार्ड सभा पंजी प्रभार में नहीं दिया गया है. इससे साफ प्रतीत होता है कि तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष ने तीन लाख 89 हजार 740 रुपये का गबन किया है.
डीपीजीआरओ श्री कुमार ने बताया कि उक्त परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार सह बीडीओ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवाद की जांच दूसरी पंचायत के पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक से संयुक्त रूप से कराई गई है. बीडीओ ने कहा कि जांच दल के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव द्वारा विभागीय निर्देश की अवहेलना की गयी है. इसलिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है. डीपीजीआरओ ने बीडीओ व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराएं तथा राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करें. साथ ही पंचायत सचिव द्वारा अनुश्रवण नहीं करने के आलोक में प्रपत्र ‘क’ भरकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को समर्पित करें.