युवक के हत्यारे को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Update: 2023-07-10 06:15 GMT

रोहतास न्यूज़: दिनारा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी रवीन्द्र सिंह की तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त दिनारा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर खैरी निवासी लालजी चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही उस पर विभिन्न धाराओं में 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना में से 50 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को भुगतान का न्यायालय ने आदेश जारी किया है. वहीं जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मामले की प्राथमिकी दिनारा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी कमला सिंह ने दर्ज कराई थी. फर्दबयान में कमला का कहना था कि नौ मार्च 2020 की रात उसका पुत्र रवीन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष घर में सो रहा था. रात करीब 10.15 बजे में मेरे लड़के के मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया व उसे घर से बाहर बुलाया गया. मेरा पुत्र फोन करते हुए घर से बाहर निकला. मेरी पोती संध्या कुमारी व ग्रामीण सत्येंद्र चौधरी व धर्मेंद्र सिंह मोबाइल से बात करते हुए पुत्र को जाते हुए देखे थे.

इसके बाद से मेरा पुत्र घर वापस नहीं लौटा तो अपने स्तर से खोजने का प्रयास किया. घटना के छह दिन बाद पुत्र का शव धर्मावती नदी के तीन मुहानी के पास बरामद किया गया था. उसी नदी से पुत्र का मोबाइल भी मिला था.

बाद में पता चला कि अभियुक्त ने मेरे पुत्र की अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. साक्ष्य मिटाने की नीयत से धर्मावती नदी के तीन मुहाना के पास चिलवन की मिट्टी से दबाकर शव को छुपा दिया था. जिसे पुलिस ने बरामद की थी.

घटना का कारण था कि अभियुक्त को मृत युवक पर शक था कि उसने उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया था. अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया गया था.

अदालत ने हत्या, अपहरण व साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया व सजा सुनाई.

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