मारपीट में दो बेटों समेत दंपती को 3 साल की सजा

Update: 2023-04-29 15:00 GMT

नालंदा न्यूज़: मारपीट के 22 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो पुत्रों के अलावा मां पिता को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सुनील कुमार सिंह ने पुराने मामले को निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. उन्होंने मारपीट के अलावा कई अन्य धाराओं में भी एक महीना, तीन महीना, छह महीना व एक साल की सजा सुनाई है.

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. आरोपित राजकुमार प्रसाद, पत्नी मारो देवी, पुत्र संजीत कुमार व रणजीत कुमार को यह सजा सुनायी गयी. ये सभी नूरसराय थाना क्षेत्र के नोसरा गांव के निवासी हैं. सहायक अभियोजन पदाधिकारी बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि तीन दिसंबर 2001 को सूचक परशुराम पांडेय सुबह छह बजे अपने घर से दालान जा रहे थे. तभी आरोपित मारो देवी आयी और सूचक के पैर में लटक गई.

इसके बाद सभी आरोपित आएं और लात मुक्का व ईंट से मारपीट की. इसमें सूचक के 4 दांत व दाहिने तरफ से पंजड़े की हड्डी टूट गयी. सूचक के हल्ला पर ग्रामीण जुटे, जिसे देख आरोपी भाग गया.

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