बिहार : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने हत्या मामले में आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 26 सितंबर को होगा. मृतक परमानंद सिंह बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र के मक्खा चक गांव का निवासी था. कोर्ट ने बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र के मोहिनुद्दीनपुर गांव निवासी मो. शाहरुख को आपराधिक षड्यंत्र रचने व हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के मामले में दोषी पाया है.
अभियोजन की ओर से एपीपी कुमारी स्नेह लता सुजल व मृतक के परिजनों की ओर से वरीय अधिवक्ता शिवदानी सिंह ने सभी 11 लोगों की गवाही कराई थी. एपीपी ने बताया कि आरोपित मो. शाहरुख मृतक परमानंद सिंह का किराएदार था. वह जूता चप्पल का फैक्ट्री का मालिक था. घटना के पूर्व मृतक परमानंद सिंह से व्यवसाय के लिए 11 लाख रुपए कर्ज लिया था. इसे मृतक अक्सर मांगा करता था. इसी दौरान 16 जुलाई 2019 को आरोपित अपने अन्य साथियों के साथ मृतक परमानंद सिंह को पटना जमीन दिखाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया. देर रात तक जब वह नहीं लौटा, खोजबीन के दौरान परिजनों को राजगीर थाना क्षेत्र में 17 जुलाई 2019 को कुएं से अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की जानकारी मिली. फोटो के आधार पर मृतक परमानंद सिंह की पहचान की गई.