सीबीआई ने बिहार में हत्याकांड के फरार आरोपी के खिलाफ जांच अपने हाथ में ली
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार के अपराधी राजनाथ शर्मा के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं, जिसने जबरन वसूली से इनकार करने के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और गिरफ्तारी के बाद में पुलिस हिरासत से भाग गया था। आरोपी राजनाथ शर्मा ने 6 जून 2021 को आनंद शर्मा उर्फ बुचुन शर्मा से पैसे की मांग की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और आरोपी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।
आनंद शर्मा की पत्नी रंभा देवी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई।
प्राथमिकी में लिखा है, "आरोपी का आनंद शर्मा के साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद आरोपी ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। 5 जून, 2021 को रंभा देवी अपने पति के साथ बेइली, दशौढ़ी में अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने गई थी। वहां वह दो अन्य लोगों के साथ अपने पति के पास आई। रात करीब दो बजे आरोपी राजनाथ शर्मा ने खाना परोसा। खाने के बाद वह अपने रिश्तेदार के घर चली गई। राजनाथ शर्मा रंभा के पति को टहलने के लिए सड़क पर ले गया। सुबह 5 बजे रंभा ने अपने पति की तलाश की तो पाया कि राजनाथ शर्मा ने उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी।"
बिहार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
घटना के एक दिन बाद सात जून 2021 को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि, पुलिस ने उसे संबंधित अदालत में पेश नहीं किया, जिसके बाद आरोपी के भाई ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अदालत से राज्य पुलिस को उसके भाई को पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। उनकी याचिका पर पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी उसकी हिरासत से भाग गया और इस संबंध में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने राजनाथ शर्मा के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच अपने हाथ में ले ली है और नया मामला दर्ज किया है।
पटना उच्च न्यायालय ने भी बिहार पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया गया।
पुलिस द्वारा अदालत को यह भी बताया गया कि पुलिस हिरासत से भागे 256 अभियुक्तों का अभी भी पता नहीं चल पाया है।
--आईएएनएस