बिहार : माफिया को जमानत, पुलिस अधीक्षक को भी पत्र निर्गत करने का निर्देश

गोपालगंज जिला

Update: 2022-07-21 07:17 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : छपरा। विशेष अपर जिला व सत्र न्यायाधीश उत्पाद सह एडीजे द्वितीय सुशील कुमार त्रिपाठी के कोर्ट से डोरीगंज थाना कांड में आरोपित एक शराब माफिया को राहत मिल गयी। गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना के गम्हारी निवासी शराब माफिया छटू नट को कोर्ट से जमानत मिल गयी। कांड के अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त को 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया था उसके पास 125 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी लेकिन न्यायालय में आरोप पत्र समय से नहीं समर्पित नहीं किया। इस कारण कोर्ट ने 167 (2) सीआरपीसी का लाभ देते हुए अभियुक्त को जमानत देने का आदेश दिया है। साथ ही अनुसंधानकर्ता की लापरवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक को भी पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है।

source-hindustan


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