बिहार : खेत जा रही नाबालिग से हुआ था रेप, 3 साल बाद मिला न्याय

Update: 2023-07-25 08:55 GMT
कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय भभुआ के पॉक्सो के स्पेशल जज सह एडीजे-6 कैमूर द्वारा 3 साल पूर्व हुए नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिनको सजा सुनाई गई है, उसमें 25 वर्षीय मुकेश राम और 23 वर्षीय विजय राम का नाम शामिल है. दोनों कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया के रहने वाले हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है. इन दोनों आरोपियों द्वारा 25 अगस्त, 2020 को जब नाबालिग अपने भाई, मां और पिता को खेत में खाना देने जा रही थी. तभी जबरदस्ती खींच कर उसे झाड़ी की तरफ ले जाया गया और उसके साथ बारी-बारी से दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 
झाड़ियों में ले जाकर नाबालिग से रेप
रेप के बाद पीड़िता बेहोश हो गई, जब होश आया तो भागकर मां के पास गई और उसे पूरी घटना की जानकारी दी. जिसके बाद महिला थाना भभुआ में मामला दर्ज हुआ था. दोनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को धमकी भी दी थी. धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को घटना की जानकारी दी तो मां, भाई और पिता को जान से मार देंगे. जानकारी देते हुए पॉक्सो के सचिव शशिभूषण पांडे ने बताया कि पॉक्सो के स्पेशल जज सह एडीजे-6 कैमूर ने दोनों आरोपियों को धारा 376 डी और 341 में दोषी पाया गया है.
3 साल बाद मिला न्याय
दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया और इसके तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. उनकी राशि नहीं देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, बचाव पक्ष के वकील प्रदीप कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है, जो सजा सुनाया गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं. हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
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