सीएम नीतीश कुमार के मंत्री को बड़ी राहत, कोर्ट ने सात साल पुराने इस मामले में किया बरी
गोपालगंज: बिहार सरकार में मंत्री जनक राम को आचार संहित उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है.
गोपालगंज: बिहार सरकार में मंत्री जनक राम को आचार संहित उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गोपालगंज की विशेष कोर्ट ने शनिवार को उन्हें बरी कर दिया है. एसीजेएम-वन सह एमपी-एमएलए विशेष जज सकून मांझी ने दोषमुक्त मानते हुए खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को बरी कर दिया है.
जानें क्या है पूरा मामला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविभूषण श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव ने बताया कि तीन मई 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान नगर थाना क्षेत्र के जादोपुर चौक के पास बीजेपी का बैनर-पोस्टर लगा था. बिजली पोल और सरकारी स्थलों पर बीजेपी के चुनाव प्रचार के बैनर-पोस्टर 14 जगह से जब्त किए गए थे.
इसी मामले में सदर प्रखंड के तत्कालीन सीओ द्वारा नगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था. कोर्ट से इस मामले में मंत्री को पहले ही जमानत मिल चुकी थी. इसी क्रम में आज कोर्ट ने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को निर्दोष पाते हुए चुनाव आदर्श आचार संहिता मामले से बरी कर दिया है.
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी
वहीं, मामले में बरी होने के बाद मंत्री जनक राम ने कहा कि उनका इस मामले में कोई दोष नहीं था. प्रशासन ने आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था. उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. इस मामले में जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, उनको शुक्रिया. मंत्री के बरी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर किया.