Begusarai: पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत

"हाईकोर्ट अतिथि शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे"

Update: 2025-02-06 05:50 GMT

बेगूसराय: शिक्षकों को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया. न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना आवेदकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया. वहीं सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यवाही में सुधार कर कानून के तहत सभी प्रभावितों की बात सुनने के बाद तर्कसंगत आदेश जारी करें.

अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं लेने का जारी हुआ था आदेश गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था.

इसके बाद छपरा के साधु लाल पृथ्वी चंद प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षक के पद से तैनात आवेदकों की सेवा बिना किसी नोटिस व अवसर के समाप्त कर दी गई. जिन्हें कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था.

इनकी नियुक्ति राज्य सरकार की नीति के तहत स्वीकृत पद पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव और वनस्पति विज्ञान में कुल 4257 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की गई थी. अतिथि शिक्षकों को प्रति माह भुगतान किए जाने के लिए पारिश्रमिक राज्य सरकार ने बजटीय शीर्ष में निर्धारित किया था और संविधान के अनुच्छेद 166 व 162 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी.

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