राशि लेकर आवास नहीं बनाने पर बीडीओ करेंगे सुनवाई

Update: 2023-02-15 10:08 GMT

रोहतास न्यूज़: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ अब बीडीओ सुनवाई करेंगे. योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनाने पर बीडीओ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली से संबंधित कार्रवाई करेंगे. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है. सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी बीडीओ को कार्रवाई करने को कहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नीलाम पत्र वाद की सुनवाई के लिए प्रखंड स्तर पर बीडीओ को प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया है. ताकि आवास योजना से संबंधित कार्य प्रखंड स्तर पर ही निष्पादित किया जा सके. प्रखंड-अंचल स्तर पर नीलाम पत्र वाद दायर करने, नोटिस निर्गत करने तथा इस पर सुनवाई करने की शक्ति वर्तमान में सीओ के पास है. सीओ के पास भूमि सहित अन्य मामलों से संबंधित अधिक कार्य रहने के कारण आवास योजना के लाभुकों की नीलाम पत्र वाद पर सुनवाई में रूचि नहीं ले पा रहे हैं. इस कारण यह शक्ति बीडीओ को दी गई है.विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 31 मार्च 2023 के पूर्व तक शत-प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराया जाना है. इसे ले विभागीय स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है. योजना कार्यान्वयन मामले में कुछ लाभुकों द्वारा सहायता राशि ली गई है, किन्तु तय समय में आवास निर्माण पूरा नहीं किया गया है. पंचायत स्तर पर आवास दिवस, जीविका की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभुकों को आवास शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. वैसे लाभुकों जो समय पर आवास निर्माण पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उन्हें उजला व लाल नोटिस दी जा रही है. तमाम प्रयासों से जागरूक करने के बाद भी आवास निर्माण कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में बीडीओ नीलाम पत्र वाद की सुनवाई कर राशि वसूल करेंगे. आवास पर्यवेक्षक अधियाची पदाधिकारी होंगे.

जिले में 5.5 हजार ने राशि लेने के बाद नहीं बनाये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास

जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की स्थिति अच्छी है. रोहतास प्रधानमंत्री आवास योजना में अव्वल है. करीब 68 हजार लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. पांच हजार 500 ऐसे लाभुक हैं, जिन्होंने घर नहीं बनाये हैं. चार हजार ऐसे लाभार्थी हैं, जो तीन माह से राशि लेने के बाद भी आवास पूरा नहीं किये. 2016 से 2019 तक करीब 1400 लाभार्थियों द्वारा राशि लेने के बाद भी घर नहीं बनाया गया. ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा. प्रखंड स्तर पर बीडीओ को यह शक्ति दी गई है. पहले सीओ को यह शक्ति प्रदत थी. लेकिन, सीओ द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण बीडीओ को यह शक्ति प्रदान की गई है.

-राम बाबू, प्रभारी पदाधिकारी डीआरडीए निदेशक.

Tags:    

Similar News