नालंदा न्यूज़: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला जज रघुपति सिंह व सदस्य डॉ अरुण कुमार ने बैंक द्वारा लापरवाही बरतने पर संपूर्ण बीमा राशि को भुगतान करने का आदेश दिया है.
साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. संपूर्ण राशि 60 दिनों में देने को कहा है. शिकायतकर्ता हरनौत के तीरा गांव निवासी सत्येंद्र कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में पुत्र की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस की राशि नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज की थी. शिकायतकर्ता के वकील कन्हैया कश्यप ने बताया कि सत्येंद्र कुमार के पुत्र सौरभ कुमार ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपना बचत खाता खुलवाया था. सुरक्षा बीमा योजना के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा कराया था. इसमें उसे प्रत्येक वर्ष में 12 रुपए का भुगतान करना था. 17 जुलाई 2020 को शिकायतकर्ता के पुत्र सौरभ कुमार की हत्या अपराधियों ने कर दी. उसके नॉमिनी रहे पिता सत्येंद्र कुमार ने बीमा राशि के लिए कागजातों के आधार पर बैंक से इंश्योरेंस की राशि की मांग की. बैंक ने कागजातों को इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान करने से इंकार कर दिया कि मृत्यु के समय शिकायतकर्ता के तरफ से बैंक द्वारा बीमा की राशि 12 रुपए जमा नहीं की गई थी.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक ने 25 मई 2020 को ही खाताधारक सौरव कुमार के खाते से रुपए की कटौती कर ली. लेकिन, यह राशि इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान नहीं हुई. इस पर आयोग ने बैंक द्वारा प्रीमियम की राशि जमा नहीं करने पर लापरवाही का मामला मानते हुए संपूर्ण क्लेम की राशि बैंक द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया.