बाल श्रम रोकने के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान: चक्रपाणि

Update: 2023-04-09 06:55 GMT

बरौनी: बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु का बेगूसराय आगमन पर नगर परिषद बिहट के चेयरमैन बबीता देवी, जिला राजद अध्यक्ष मोहित यादव, रामदेव यादव, अशोक सिंह, रामानंद प्रसाद यादव, हरिनंदन हरि एवं सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा फूलमाला एवं बुके से स्वागत किया । नगर परिषद बिहट की चेयरमैन बविता देवी ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया एवं स्थाई कार्यालय की मांग की। इस अवसर पर बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि बाल श्रम नहीं हो, इसके लिए समाज के सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जनप्रतिनिधि को आगे आने की जरूरत है। 6 से 14 साल के बच्चे से बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। 14 से 18 वर्ष के बच्चे से खतरनाक नियोजन में श्रम कराना अपराध है। इसमें 20हजार से ₹50हजार का जुर्माना है एवं 2 साल की सजा है।

बालश्रम होने से बच्चों का बचपना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी आजादी को खत्म करते हैं। क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इसके लिए सभी बच्चे को विद्यालय भेजने की बात कही। बालश्रम नहीं हो। इसके लिए जागरूकता अभियान, सेमिनार नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। श्रमिकों को श्रम संसाधन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जन्म से मृत्यु तक सरकार लाभ देती है ।

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