वोट डालने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का भी होगा उपयोग

विकल्प के तौर पर फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है

Update: 2024-04-17 05:15 GMT

गया: मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जरूरी है. लेकिन, जो निर्वाचक इसे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विकल्प के तौर पर फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है.

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक व डाकघरों की ओर से जारी पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआरए के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेजन, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड का उपयोग हो सकता है. निर्वाचन आयोग की जारी निर्देश के तहत एपिक में लेखनर, अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरंदाज किया जाना है.

छात्राओं ने चलाया मतदाता जागरुकता अभियान लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इसी सिलसिले में नए वोटरों को जागरूक करने के लिए गढ़पुरा के प्लस टू प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल में छात्राओं के बीच विशेष रूप से जागृति अभियान चलाया गया.

उन्हें लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान में भागीदारी को लेकर शपथ दिलाई गई. कई छात्राओं ने बताया कि वह पहली बार मतदान करेंगी. इसको लेकर वे उत्साहित हैं. इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के शिक्षकों ने भी भागीदारी निभाई. इससे पूर्व इन छात्राओं द्वारा लोकसभा चुनाव के जन जागरूकता को लेकर रैली भी निकली.

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