पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कानफाड़ू आवाज वाले प्रचार का शोर थमा
बड़ी खबर
अररिया। हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर आज निर्णय सुनाया है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में इबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती।कोर्ट के इस निर्णय के बाद नगर निकाय के प्रथम चरण होने वाले मतदान को लेकर आशंका के साथ ही शहर में कानफाड़ू आवाज में विभिन्न पदों पर खड़े प्रत्याशियों की ओर से कानफाड़ू आवाज वाले प्रचार प्रसार का शोर थम गया है।
हाईकोर्ट के फैसले के थोड़ी देर बाद ही शहर से प्रत्याशियों का प्रचार गाड़ी की रफ्तार कम हो गयी।जिससे आमजनों ने राहत की सांस ली।वहीं विभिन्न पदों पर खड़े प्रत्याशी चुनाव की संभावना को लेकर सशंकित हो गये हैं और लगातार हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पर अपनी नजर जमाये हुए है।