शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम, जमानत के लिए इतना जुर्माना देना जरुरी
बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है.
पटना: बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है. संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल जाएंगे. नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2-5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल हो सकती है. पहले जुर्माना 50 हजार था. लेकिन अब ये नियम बदल गया है.
बार-बार हो रही थी फजीहत
बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने इसमें संशोधन किया है. नए शराबबंदी कानून में पहली बार शराब पीने वालों को छूट दी गई है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. हालांकि, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी. लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा. वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.नए कानून के अनुसार इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. वहीं, भारी मात्रा में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है, तो उनको अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रखकर वो बाकी बची शराब नष्ट कर दे. पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
बिहार सरकार के हाथ होगी कमान
मालूम हो कि शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार शराब की जब्ती, तलाशी व शराब नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी. शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय सभी अपराध धारा-35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी. ऐसे मामलों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति अभी भी जेल में हैं तो उसे रिहा कर दिया जाएगा. उसे छोड़ा तब ही जायेगा अगर वह धारा-37 में उल्लेखित कारावास की अवधि पूरा तक चुका होगा.
बता दें कि अप्रैल 2016 से राज्य में शराबबंदी लागू है. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार के विभिन्न कोर्ट में इससे संबंधित मामले लंबित हैं. बड़ी संख्या में लोग जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण बिहार सरकार को फटकार लगाई थी. ऐसे में बिहार सरकार ने अपनी फजीहत होते देख विभिन्न कोर्ट में लंबित शराब वाले मामले के जल्द निपटारे व सुनवाई के लिए शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 लाया है.