अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दहेज हत्या में पति व सास दोषी

Update: 2023-01-28 10:23 GMT

मधुबनी न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति एवं सास को दोषी करार दिया है.

सुनवाई के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के विशे लडुगांवा निवासी राकेश राम एवं उसकी मां शैलो देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी के तहत दोषी करार दिया. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने 31 जनवरी तक के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. एपीपी श्री यादव के अनुसार बिस्फी थाना क्षेत्र के परबत्ता निवासी प्रदीप राम अपनी पुत्री रूबी की शादी 24 मई 2015 को राकेश राम के साथ की थी. शादी के बाद पति एवं उसके परिजनों द्वारा डेढ़ लाख रुपया और एक बाइक दहेज में मांग करने लगे.

देहज नही मिलने पर 28 नवंबर 2015 को पति एवं उसके परिजनों द्वारा रूबी को फांसी पर लटका दिया. मामले को लेकर मृतका के पिता ने बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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