बिना नक्शा अनुमोदन के निर्माण पर होगी कार्रवाई
निगम के सभी 46 वार्डों में कर संग्राहकों को होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए रसीद बही निर्गत की जा चुकी है
मोतिहारी: मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली को कवायद तेज कर दी गयी है. इसके तहत निगम के सभी 46 वार्डों में कर संग्राहकों को होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए रसीद बही निर्गत की जा चुकी है. नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह अप्रैल से लेकर जून माह तक चालू वर्ष का होल्डिंग कर में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
वहीं, जुलाई माह से सितंबर माह तक होल्डिंग कर जमा करने पर किसी प्रकार की छूट अथवा विलंब शुल्क नहीं लगेगा. उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह से 1.5 प्रतिशत विलंब शुल्क का प्रावधान है. होल्डिंग निर्धारण अधिक से अधिक किया जा सके इसके लिए सहायक कर दारोगा राजेश कुमार गुप्ता को सभी आवश्यक कागजातों को प्राप्त कर नियमानुकूल होल्डिंग निर्धाण प्रक्रिया को तेजी से संपादित करने का आदेश दिया गया है.
स्थल जांच कर ही निर्गत करना है होल्डिंग रसीद नगर आयुक्त ने बताया कि निगम क्षेत्र के वैसे सभी हाई रिस्क भवन, कॉलेज, हॉस्पिटल, कर्मिशयल व रेसिडेंसियल भवनों को जिनका होल्डिंग निर्धारण हो चुका है.
होल्डिंग कर वसूली के समय ही स्थल जांच करते हुए स्वकर प्रपत्र भरवाकर अथवा भरे हुए स्वकर प्रपत्र का स्थल जांच करने के उपरांत ही होल्डिंग रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया है. इस कार्य की मॉनिटरिंग के लिए सहायक कर दारोगा व कर दारोगा को अधिकृत किया गया है.
भवन का नक्शा नगर निगम से होगा अनुमोदित नगर निगम क्षेत्र में नक्शा अनुमोदित कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करना है. नगर आयुक्त श्री यादव ने बताया कि नक्शा अनुमोदित कराये बिना या अनुमोदित नक्शा से विचलित होकर निर्माण कार्य कराने पर भारी जुर्माना लग सकता है. नगर निगम के साथ ही पूरे आयोजना क्षेत्र अंतगर्त पड़ने वाले भू खंडों पर भी प्रस्तावित भवनों का नक्शा नगर निगम से ही अनुमोदित किया जाएगा.