लोक अदालत में 12 मुकदमें लंबित होने से आरोपित हैं जेल में

Update: 2023-01-31 12:58 GMT

सिवान न्यूज़: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान द्वारा लोगों को कानून के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. साथ ही लोक अदालत के माध्यम से गरीबों को दी जा रही कानूनी सहायता के संबंध में भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. गत वर्ष में कानूनी सहायता के लिए करीब एक सौ से ज्यादा आवेदन गरीब पक्षकारों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार में दिया गया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पक्षकारों को पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करा कर उनके मामलों में पक्ष रखने के लिए रखा गया गया था. पिछले साल कानूनी सहायता के लिए करीब 128 मामले आए थे. जिनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान द्वारा विधिक सहायता प्रदान करते हुए उनके मामले में पैरवी के लिए पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया था. अधिकांशत मामलों का निष्पादन हो चुका है. लेकिन, अभी भी करीब एक दर्जन मामले के आरोपित जेल में हैं. जिनका विचारण न्यायालय में चल रहा है.

कैसे दी जाती है पीड़ित को विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार सीवान द्वारा समय-समय पर विधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है. जिले में 11 फरवरी को भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. विधिक सहायता के लिए आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को विधिक सहायता के लिए आवेदन करते हैं. जिसमें पक्षकारों द्वारा आवेदन पत्र के साथ अपना आधार कार्ड व आय से संबंधित कागजात देना होता है. आवेदन के पश्चात कार्यालय द्वारा आवेदन पक्षकारों की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. जिसपर विचारोपरांत गरीब पक्षकारों को निशुल्क विधिक सहायता मुहैया करायी जाती है.

गरीबों को मिल रहा सस्ता व सुलभ न्यायजिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल से गरीब पक्षकारों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल रहा है. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का सुलह व समझौता के आधार पर ऑन स्पॉट निष्पादन कर दिया जाता है.

जिससे पक्षकार को राहत मिलती है व अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचकर अपने विकास की ओर अग्रसर होते हैं.

Tags:    

Similar News

-->