किशोरी से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त दोषी करार

Update: 2023-07-01 06:08 GMT

रोहतास न्यूज़: करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक साल पहले किशोरी के साथ दुराचार के प्रयास के मामले में अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया.

विशेष अदालत दोषसिद्ध अभियुक्त करगहर थाना क्षेत्र के धरहरा निवासी बलिराम सिंह के सजा के बिंदु पर पांच जुलाई को सुनवाई करेगी. बाद में विशेष अदालत के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी हुई. महज एक साल के अंदर विशेष अदालत ने निर्णय सुनाया. मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि 19 मई 2022 की दोपहर 12 बजे मैं छत पर कपड़ा डालने गई थी. तब अपने घर के पीछे से कुछ शोरगुल की आवाज सुनी तो झांक कर देखी. मैं देखी कि मेरी 13 वर्षीय बेटी के साथ अभियुक्त दुराचार करने का प्रयास कर रहा है. यह देख मैं दौड़ते और चिल्लाते हुए मौके पर पहुंची. तब तक अभियुक्त मौके से भाग निकला. बेटी ने बताया कि जब मैं मड़ई में बैठी थी. तभी अभियुक्त उसे जबरन घर के पिछवाड़े में ले गया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगा. घटना की सूचना थाने को दी. इसके बाद मामला दर्ज हुआ था. मामले में विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुराचार के प्रयास और आठ

पॉकसो अधिनियम में दोषी ठहराया.

पुलिस ने एक वारण्टी को किया प्रखंड के भानस ओपी पुलिस ने एक वारण्टी को गिरफ्तार किया है. ओपीध्यक्ष गुड़िया कुमारी ने बताया कि क्षेत्र के बसडीहां गांव निवासी बसावं राम के पुत्र जयप्रकाश राम को गिरफ्तार किया गया है. उक्त व्यक्ति पर बिक्रमगंज न्यायालय से वारण्ट निर्गत किया गया था. पुलिस ने गिरफ्तार उक्त वारंटी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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