बखरी: बखरी व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिस कारण दिनभर न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी देखा गया। लोक अदालत में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में एसीजेएम सह सबजज रवीन्द्र कुमार, पीठ के सदस्य सह संघ के महासचिव अधिवक्ता राज कुमार के समक्ष बैंच क्लर्क गौतम भारद्वाज ने अभिलेख प्रस्तुत किया। समझौता व सुलह के आलोक में एसीजेएम न्यायालय के कुल 17 एवं फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट के 15 आपराधिक वादों का निपटारा किया गया, वही अनुमंडल दंडाधिकारी शहजाद अहमद के न्यायालय में कुल 33 धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के वाद का निष्पादन किया गया। इस दौरान एसीजेएम श्री कुमार ने कहा कि वाद में सुलह समझौता हो जाने से किसी पक्ष का हार जीत नहीं होता है और ना ही उभय पक्षों में किसी प्रकार का विद्वेष रहता है।
मौके पर फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार पासवान, अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राम ज्वालेश्वर प्रसाद सिंह, सचिव गौरव कुमार, प्रमोद कुमार, रामप्रवेश वर्मा, नवलकिशोर राय, मधुसूदन महतो, मदन कामति, कपिल देव साह, अशोक यादव, पेशकार श्याम किशोर प्रसाद, मनीष झा, मुकुंद झा, संदीप कुमार, अभिषेक कुमार, अजय कांत सिंह, मुन्ना मिश्रा, नीतीश कुमार, मनीष कुमार के अलावे संबंधित पक्षकार मौजूद थे।