किशोरी से दुराचार में दोषी को 20 साल की जेल

Update: 2023-09-16 05:05 GMT

रोहतास: मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुराचार के साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने अभियुक्त राजपुर थाना क्षेत्र के बरना डिहरी निवासी वर्तमान पैनली बड़हरी ओपी के मुन्ना कहार उर्फ तेतर कहार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना जमा नहीं करने पर अभिुयक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. वहीं विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर दो लाख रुपए पीड़िता को मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का आदेश जारी किया है. फर्दबयान में महिला का कहना था कि आठ मार्च 2019 को वह अपने बच्चों के साथ छत पर सो रही थी. पास में मेरी नाबालिक ननद मेरे बिछावन के बगल में बिस्तर लगाकर सो रही थी. रात में अभियुक्त चुपके से मेरे छत के ऊपर चढ़ गया. इसके बाद मेरी ननद के बगल में बिछावन में जाकर सो गया. जब मेरा बेटा पानी पीने के लिए मुझे उठाया, तब मैं जगी तो देखी कि अभियुक्त उसकी किशोरी ननद के साथ गलत हरकतें कर रहा है. यह देखकर हल्ला की तो अभियुक्त मेरे छत से कूदकर भाग गया. तब मेरी ननद ने घटना के बारे में बताया. प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज करायी गई. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुराचार व चार पॉकसो अधिनियम में दोषी पाया व सजा सुनाई.

Tags:    

Similar News

-->