किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

Update: 2023-04-18 13:07 GMT

धनबाद न्यूज़: टुंडी निवासी रोहित गोस्वामी को पोक्सो की विशेष अदालत ने शादी की नीयत से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी में 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई. उस पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई थी. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया.

रोहित के खिलाफ टुंडी थाना में 22 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को रोहित शादी की नीयत से बहला-फुसला कर 20 जून 2018 को ले गया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि रोहित गोस्वामी उसे यहां से गिरिडीह फिर मधुपुर तथा पटना ले गया. रोहित जबरन उससे शादी कर शारीरिक संबंध बनाया था. अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई थी.

मासूम से दुष्कर्म के प्रयास बरी, छेड़खानी में दोषी

पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने कातो मल्लिक को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में बरी करने का आदेश दिया, जबकि किशोरी के साथ गंभीर यौन हमले में दोषी करार दिया.

कातो निरसा थाना क्षेत्र के मल्लिक मोहल्ले का रहनेवाला है. उसके खिलाफ निरसा थाना में पीड़िता के चाचा ने 10 मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बताया था कि 10 मई 2021 की दोपहर ढाई बजे उनकी आठ वर्षीय भतीजी अपनी मां के साथ तालाब में स्नान करने गई थी. वह भी तालाब में स्नान करने जा रहे थे. रास्ते में झाड़ी के पास उन्होंने अपनी भतीजी की आवाज सुनी तो दौड़कर वहां गए. देखा कि भतीजी के साथ कातो मल्लिक जोर जबरदस्ती कर रहा था.

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