नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Update: 2023-05-26 07:21 GMT

मधुबनी न्यूज़: नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए विनोद कुमार को न्यायालय ने दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे गौरव आनंद ने फैसला सुनाया.

कोर्ट ने विनोद कुमार 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशिभूषण यादव तथा सूचक के वकील महेश कुमार मंडल ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी ने बताया कि छह जून 2018 को बच्ची मधुबनी शहर के एक मोहल्ला स्थित अपने घर में अकेली थी. परिजन दरभंगा में थे. आरोपित अन्य सहकर्मी के साथ पहुंचे और बच्ची को जबरदस्ती घर से लेकर चले गये और उसके साथ जबरदस्ती की. पीड़िता के परिजन ने नगर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी.

दहेज के लिए महिला की हत्या, केस

थाना क्षेत्र के झलोन गांव में की रात मीना देवी की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया.

सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और लाश को कब्जे में ले लिया. पुलिस के अनुसार घर के अन्य सदस्य फरार पाये गये.

मामले में मृतका के पिता नेपाल के बेलही गांव निवासी राजकुमार यादव ने थाने में आवेदन दिया है. आवेदन के अनुसार ससुर रामनारायण यादव व सास ने दहेज की पूर्ति नहीं होने के कारण इसकी पुत्री की हत्या कर दी. दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

दोनों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नेपाल के बेलही गांव के राजकुमार यादव की पुत्री मीना देवी (22) की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व झलोन गांव के रामनारायण यादव के पुत्र सुरेश यादव से हुई थी. पति सुरेश यादव राजस्थान में रहता है. शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने की खबर मिलने लगी थी. अंतत उसकी हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के पिता राजकुमार यादव के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ससुर और सास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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