पटना: पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया 65 प्रतिशत आरक्षण कानून
नीतीश सरकार को मिला बड़ा झटका
बिहार: राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण कानून में हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया। साथ ही सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं भी मंजूर कर ली गई हैं. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया।
कानून क्या था?
याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर, 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई है, जो एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जबकि सरकारी सेवाओं में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण.
वहीं, वकील दीनू कुमार ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में दलील दी थी कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण रद्द करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(6)(बी) के खिलाफ है. उन्होंने बताया था कि जाति सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का यह फैसला सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं बल्कि जातियों की आनुपातिकता के आधार पर लिया गया है.