आतिशी ने एनसीसीएसए और सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए

Update: 2023-08-17 06:00 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली सेवा और सतर्कता मंत्री आतिशी ने एनसीसीएसए और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बुधवार को यह आदेश जारी कर नियमित रूप से तय कार्यक्रम के अनुसार एनसीसीएसए बैठकें शुरू करने को हरी झंडी दे दी। मीडिया से बातचीत के दौरान आदेश के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीएसए) की स्थापना जीएनसीटीडी अधिनियम के अध्यादेश और हाल ही में संसद में पारित जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक के तहत दिल्ली में की गई थी। हालांकि, अधिकारियों और सरकार के बीच गतिरोध के कारण प्राधिकरण की बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। केजरीवाल सरकार ने नियमित बैठकें आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि वे भारत के संविधान के अधिकार में विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बावजूद सरकार तब तक इसका पालन करेगी जब तक यह भारतीय संसद द्वारा पारित कानून बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए आदेश जारी होने तक प्राधिकरण की बैठकें जारी रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना है, जिससे दिल्ली के लोगों के काम में किसी भी तरह की बाधा को रोका जा सके। मंत्री ने जोर देकर कहा, "हमने विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय में उठाया गया मुख्य प्रश्न - क्या केंद्र सरकार एक निर्वाचित राज्य सरकार से अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से सत्ता हासिल कर सकती है - अभी भी बना हुआ है। हमारा अनुमान है कि यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले को अध्यादेश मामले की तरह ही संवेदनशीलता और तत्परता से देखेगी।" एनसीसीएसए का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनसीसीएसए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे क्योंकि वह दिल्ली के नागरिकों के लिए चिंतित हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। दिल्ली सरकार ने नियमित बैठकों की योजना के साथ एनसीसीएसए और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच समन्वय के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने वाला एक आदेश जारी किया है। इस व्यापक आदेश में प्राधिकरण और एनसीटी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उक्त समन्वय के लिए सभी आवश्यक कदम और प्रक्रियाएं शामिल हैं।"
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