Assam के नव निर्मित उप-जिलों को अब सह-जिला कहा जाएगा

Update: 2024-10-02 06:07 GMT
GUWAHATI  गुवाहाटी: असम के नव निर्मित "उप-जिलों" को अब "सह-जिला" कहा जाएगा। इसका नाम बदलने के फैसले को असम सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह आदेश विभाग की पिछली अधिसूचनाओं - ईसीएफ.सं. 374321/6 दिनांक 12 सितंबर 2023 और ईसीएफ.सं. 458412/76 दिनांक 28 सितंबर 2024 को प्रतिस्थापित करता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन सह-जिलों में तैनात अतिरिक्त जिला आयुक्त को अब नए प्रशासनिक सुधारों के
तहत सह-जिला आयुक्त (सीडीसी) कहा जाएगा। इन परिवर्तनों के अलावा, सह-जिलों को असमिया में "ज़ामा-जिला" कहा जाएगा, और सह-जिला आयुक्त अब क्षेत्रीय भाषा में "ज़ामा-जिला आयुक्त" का आधिकारिक पद धारण करेंगे। इस बीच, 4 अक्टूबर से राज्य के 21 जिलों में 39 सह-जिले कार्यात्मक हो जाएंगे। लोगों को अब सरकारी कामों के लिए डीसी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उनके काम सह-जिला कार्यालय के स्तर पर निपटाए जा सकेंगे। सह-जिला कार्यालय बनाना जिलों को प्रशासन का आधार बनाने का एक अनिवार्य घटक है।
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