गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने डैनियल टोपनो हत्या मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिपुन बोरा को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
सीबीआई ने मामले में बोरा और एक अन्य आरोपी पुलिन फुकन को बरी करने के कामरूप जिला और सत्र अदालत के फरवरी 2014 के आदेश को चुनौती दी थी।
आदिवासी नेता डैनियल टोपनो की सितंबर 2000 में असम के गोहपुर इलाके में हत्या कर दी गई थी। 2001 में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और बाद में बोरा को आरोपी बनाया।
निचली अदालत ने फरवरी 2014 में बोरा और फुकन को उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त सामग्री पाए जाने के बाद बरी कर दिया। बाद में सीबीआई ने इस आदेश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय के 22 सितंबर के आदेश ने अब मामले में बोरा को बरी करने के फैसले को प्रभावी ढंग से बरकरार रखते हुए सीबीआई की चुनौती को खारिज कर दिया है।
मामला सितंबर 2000 का है, जब गोहपुर में टोपनो की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 1996 में बोरा के खिलाफ गोहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था।