कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Update: 2024-10-02 09:11 GMT
Assam  असम : मोरीगांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मिकिरगांव निवासी मोहम्मद मुकशेद अली को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है। मिकिरभेटा पी.एस. केस संख्या 240/22 में शामिल आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद अब्दुल अली के बेटे मोहम्मद मुकशेद अली को 2022 न्यायिक कैलेंडर के पॉक्सो केस संख्या 201 के तहत अपराध का दोषी पाया गया।
जेल की सजा के साथ अली को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास लगाया जाएगा। अदालत ने आरोपी द्वारा हिरासत में बिताए गए समय को भी ध्यान में रखा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के अनुसार, मोहम्मद अली की दो महीने और सत्रह दिनों की पूर्व-परीक्षण हिरासत को समग्र सजा से घटा दिया जाएगा।
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