रिश्वतखोरी पर सांसदों को अब कोई छूट नहीं सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-03-04 09:52 GMT
असम : भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने संसद में मतदान से संबंधित रिश्वतखोरी के मुकदमे के खिलाफ सांसदों को दी गई छूट को रद्द कर दिया। इस फैसले ने 1998 के उस फैसले को पलट दिया है जिसने सांसदों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाने से बचाया था।
बार एंड बेंच के अनुसार, अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) या 194 के तहत संरक्षित नहीं किया गया है क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करता है। अब से, संसद में भाषण देने या विशिष्ट मुद्दों पर मतदान के लिए रिश्वत लेते पाए जाने पर सांसदों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अनुच्छेद 105 महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह माहौल तब ख़राब होता है जब कोई सांसद भाषण देने के लिए रिश्वत लेता है।
उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्तिगत विधायक छूट का आह्वान नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा दावा सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा है। उनके अनुसार, जब किसी सदस्य को भाषण देने के लिए रिश्वत देकर प्रभावित किया जाता है तो सदन की अखंडता कमजोर होती है।
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