अनाधिकृत पार्किंग को रोकने के लिए आरपीएफ ने व्हील क्लैंप लगाए

Update: 2023-06-25 13:23 GMT

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने रेलवे परिसर के नो-पार्किंग क्षेत्र में चार पहिया और दोपहिया वाहनों की अनधिकृत पार्किंग को रोकने के लिए व्हील क्लैंपिंग की शुरुआत की है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 159 के तहत, आरपीएफ को रेलवे परिसर के नो-पार्किंग क्षेत्र में पार्क करने वाले व्यक्ति और वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है। इसी तरह, अन्य स्टेशनों पर, नो-पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग को रोकने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर व्हील क्लैंपिंग का कार्य लागू किया गया था। जून के इस महीने के दौरान, गुवाहाटी में आरपीएफ पोस्ट ने रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत 75 मामले दर्ज किए हैं। रेलवे उपयोगकर्ताओं को जागरूक किया गया है कि वे अपने वाहनों को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन परिसर के नो-पार्किंग क्षेत्र में पार्क न करें।


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