Tezpur तेज़पुर: ज़िला मजिस्ट्रेट अंकुर भराली ने 10 जुलाई को जारी एक आधिकारिक आदेश के ज़रिए, अगली सूचना तक, लचित चौक से जेल रोड होते हुए तेज़पुर कॉलेज जाने वाले रास्ते को आम जनता के प्रवेश के लिए तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश, तेज़पुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक द्वारा उजागर किए गए गंभीर सुरक्षा ख़तरों के मद्देनज़र, 15 मई, 2024 के पूर्व के निषेधाज्ञा आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। 30 जून को व्यस्त समय के दौरान केंद्रीय कारागार के मुख्य द्वार के सामने स्थित जेलर के सरकारी आवास में हुई हालिया चोरी की घटना ने, बेरोकटोक सार्वजनिक आवाजाही के कारण इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है।
जेल अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि अज्ञात वाहनों और व्यक्तियों की अनियंत्रित पहुँच जेल कर्मचारियों, कैदियों और परिसर की समग्र सुरक्षा के लिए एक गंभीर ख़तरा है।
अब वैकल्पिक पुल का निर्माण पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है, इसलिए केंद्रीय कारागार और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इस सड़क को बंद करना आवश्यक समझा गया। यात्रियों को नवनिर्मित पुल और आसपास की सड़कों जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने और प्रभावी यातायात डायवर्जन के लिए उचित बैरिकेडिंग और साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने जनहित और संस्थागत सुरक्षा के लिए इस उपाय को लागू करने में जनता और हितधारकों से सहयोग मांगा है।