धार्मिक स्थलों की सूची प्रदान करें: गौहाटी उच्च न्यायालय ने डीसी को
गौहाटी उच्च न्यायालय
गौहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित जिलों में उन धार्मिक संस्थानों/स्थानों की सूची उपलब्ध कराएं जहां तीर्थयात्रियों की भीड़ अधिक है या होगी। बेंच में जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन शामिल हैं। कोर्ट ने बुधवार को उपायुक्तों को यह निर्देश जारी किया ताकि सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
पीआईएल पर आज सुनवाई हुई। यह भी पढ़ें- समय पर हस्तक्षेप के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका (9/2018) को दर्ज किया कि क्या राज्य में धार्मिक संस्थानों / स्थानों में बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीठ ने जनहित याचिका को अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध किया।