सिलचर: मतदान के दौरान शांति भंग होने की आशंका, सार्वजनिक शांति, जनता की सुरक्षा और ईसीआई द्वारा जारी मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटों के एसओपी के अनुसार, कछार के जिला मजिस्ट्रेट, रोहन कुमार झा ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई।
ये प्रतिबंध शांति भंग करने, मतदान प्रक्रिया में व्यवधान रोकने और 26 अप्रैल को संसदीय चुनाव के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े समूहों के बीच किसी भी अप्रिय घटना, झड़प या हिंसा से बचने के लिए लगाए गए हैं।
यह आदेश मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह आदेश 24 अप्रैल की शाम 5 बजे से 27 अप्रैल तक 8-एचपी, सिलचर निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रभावी है।
निषेधात्मक आदेशों का उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है। यह बात क्षेत्रीय सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बराक वैली जोन सिलचर असम द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही गई है।