Guwahati गुवाहाटी: असम के बोंगाईगांव के अभयपुरी की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ यौन अपराध करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अशबुल हुसैन को 2018 में किए गए अपराधों के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था।
उसे जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और कुछ ही समय बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।रिपोर्ट के अनुसार, कई वर्षों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापक साक्ष्य शामिल थे।हालांकि, लगभग सात साल बाद, उसे दोषी ठहराया गया और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।