PETA की याचिका, असम हाईकोर्ट ने भैंसों और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया
Guwahati गुवाहाटी: पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) द्वारा दायर याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।मंगलवार को उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें असम सरकार द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत वर्ष की एक निश्चित अवधि (जनवरी में) के दौरान भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई की अनुमति दी गई थी।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एसओपी ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा के मामले में 7 मई, 2014 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया है। याचिकाओं पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने सुनवाई की, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता दिगंत दास ने पेटा इंडिया के इस तर्क के समर्थन में विस्तृत दलीलें दीं कि भैंस और बुलबुल की लड़ाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करती है और बुलबुल की लड़ाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का भी उल्लंघन करती है। न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया।
साक्ष्य के तौर पर, पेटा इंडिया ने जांच प्रस्तुत की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि भयभीत और गंभीर रूप से घायल भैंसों को पीट-पीटकर लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि भूखे और नशे में धुत बुलबुलों को भोजन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पेटा इंडिया ने एसओपी द्वारा अनुमत तिथियों के बाहर अवैध रूप से आयोजित की जा रही लड़ाइयों के कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए, जिसमें तर्क दिया गया कि वर्ष के किसी भी समय लड़ाई की अनुमति देने से जानवरों के साथ काफी दुर्व्यवहार होता है। पेटा इंडिया की प्रमुख कानूनी सलाहकार अरुणिमा केडिया कहती हैं, "भैंस और बुलबुल कोमल जानवर हैं, जो दर्द और आतंक महसूस करते हैं और वे उपहास करने वाली भीड़ के सामने खूनी लड़ाई में मजबूर नहीं होना चाहते।" केडिया ने कहा, "पेटा इंडिया गौहाटी उच्च न्यायालय का आभारी है कि उसने लड़ाई के रूप में जानवरों के साथ क्रूरता को प्रतिबंधित किया है, जो केंद्रीय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।" पेटा इंडिया द्वारा 16 जनवरी को मोरीगांव जिले के अहातगुरी में हुई लड़ाइयों के संबंध में की गई जांच से पता चला कि भैंसों को लड़ने के लिए उकसाने के लिए मालिकों ने उन्हें थप्पड़ मारे, धक्का दिया, डंडों से मारा और उन्हें एक-दूसरे के पास लाने के लिए उनकी नाक की रस्सी से घसीटा।