'हत्या के प्रयास' के लिए असम एएसपी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट

Update: 2023-09-08 17:12 GMT
असम : एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू नौकरानी द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में असम पुलिस सेवा (एपीएस) के एक अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए, विशेष डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा कि पुलिस चराइदेव जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) (सीमा) सुभलक्ष्मी दत्ता की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा, "एएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करती है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने और उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।" दत्ता के खिलाफ उनकी घरेलू सहायिका ने 26 अगस्त को पड़ोसी शिवसागर जिले के नाजिरा पुलिस थाने में शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
सिंह ने कहा कि दत्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं शुरू में बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं थीं क्योंकि जिन दो सरकारी अस्पतालों में नौकरानी की जांच की गई थी, वहां किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं थी।
उन्होंने कहा, ''असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एटीटीएसए) के तीन सदस्यों ने नौकरानी को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने "जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उससे समझौता करने की कोशिश की।" शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अस्पताल से बाहर आने के बाद, पीड़िता ने अपने बयान में एएसपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का दावा किया, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ और अधिक कड़ी धाराएं लगाई गईं।
जब 4 सितंबर को गुवाहाटी में एक फ्लैट से उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो दत्ता ने पुलिस को चकमा दे दिया, इस पर सिंह ने कहा कि चूंकि अदालत ने शाम के बाद उनकी गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वह इसका फायदा उठाने में कामयाब रहीं। उन्होंने कहा, "लेकिन अब उसके खिलाफ गंभीर आरोप होने के कारण हमें गैर-जमानती वारंट मिल गया है और हम उस पर अमल करेंगे।"
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