Assam में कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए नया कानून

Update: 2025-03-10 10:37 GMT
Assam   असम छात्रों के हितों की रक्षा के लिए असम मंत्रिमंडल ने असम कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है।इस कानून का उद्देश्य निजी कोचिंग केंद्रों में नामांकित छात्रों के लिए उचित शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम इन संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित होंगे।मंत्रिमंडल ने माजुली और शिवसागर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेषज्ञों को इन साइटों को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त श्रेणियों का आकलन करने और अनुशंसा करने के लिए लगाया जाएगा। मान्यता से असम में सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में अनियमितताओं पर चिंताओं के बीच, असम पुलिस की हालिया जांच ने उजागर किया कि अधिकांश परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में स्थित हैं। जवाब में, मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रमुख संकल्प लिए हैं:राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में NEET परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अनुरोध करना।NTA से बेहतर निगरानी के लिए जिला आयुक्तों की देखरेख में परीक्षा आयोजित करने का आग्रह करना।मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले को एनटीए के महानिदेशक और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव के समक्ष उठाएं, ताकि परीक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त बनाया जा सके।
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