नए आपराधिक कानून अधिक मानवीय दृष्टिकोण के साथ बनाए गए

Update: 2024-05-20 11:14 GMT
असम :  असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अधिक मानवीय दृष्टिकोण के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। ये टिप्पणियाँ हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा आयोजित 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' शीर्षक से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान की गईं।
1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के अवशेषों को हटाकर भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक और मानवीय बनाना है। राज्यपाल कटारिया ने अपने समापन भाषण में इस मानवीय दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में हिट-एंड-रन मामलों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों और राजद्रोह कानूनों के उन्मूलन को संबोधित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
राज्यपाल कटारिया ने टिप्पणी की, "ये कानून पहले के औपनिवेशिक कानूनों से एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो न केवल असम में बल्कि पूरे क्षेत्र में औपनिवेशिक कानूनी विरासत के अवशेषों को हटाकर हर भारतीय में गौरव पैदा करते हैं।"
इसी भावना को व्यक्त करते हुए, गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने नए कानूनों को देश की कानूनी प्रणाली के आधुनिकीकरण में एक प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने समय के साथ उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार करने के महत्व पर जोर दिया।
सार्वजनिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए, गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक ने नए कानूनों को लागू करने में शामिल लोगों को उनके दर्शन और भावना से परिचित कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और न्यायिक अकादमी, असम के कुलपति, न्यायमूर्ति मीर अल्फ़ाज़ अली ने औपनिवेशिक से राष्ट्रवादी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर देते हुए, प्रवर्तनकर्ताओं के बीच मानसिकता में बदलाव के महत्व को रेखांकित किया।
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