SCs, STs पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से शुरू

राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से शुरू

Update: 2021-12-13 10:07 GMT
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Empowerment) आज से अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA) शुरू करने वाला है। हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Empowerment) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, NHAA पूरे देश में टोल-फ्री नंबर 14566 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। इसे देश भर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर (Telecom Operator) के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर से वॉयस कॉल/VOIP करके एक्सेस किया जा सकता है।
यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी। इसका मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile application) भी उपलब्ध होगा। हेल्पलाइन का उद्देश्य कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक जागरूकता पैदा करना है जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है।
बयान में कहा गया है कि सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाए, राहत प्रदान की जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर निर्णय के लिए अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। वेब आधारित स्वयं सेवा पोर्टल भी, NHAA नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम, 1955 और इसके नियमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा।
POA अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 के गैर-अनुपालन के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा।
शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठन शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
किसी भी पूछताछ का उत्तर IVR या ऑपरेटरों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा।
यह हेल्पलाइन सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अवधारणा को अपनाएगी और इसमें उचित फीडबैक सिस्टम होगा।
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