Assam सरकार से माजुली को उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए

Update: 2024-09-14 06:28 GMT
Lakhimpur  लखीमपुर: असम की जनता ने सर्वसम्मति से विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को धरोहर स्थल घोषित करने तथा इसकी गौरवशाली संस्कृति को यथाशीघ्र संरक्षित करने की मांग सरकार से की है। माजुली महाविद्यालय के पद्मकांत देव गोस्वामी कांफ्रेंस हॉल में गैर सरकारी संगठन "माजुलीर साहित्य" के तत्वावधान में नदी द्वीप के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण की मांग को लेकर आयोजित विशाल जनसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार यह मांग उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता माजुलीर साहित्य के अध्यक्ष कमल दत्ता ने की। सचिव गोबिन खांड ने बैठक का उद्देश्य बताया, जो माजुली को धरोहर स्थल घोषित करने तथा माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006 को लागू करने के लिए लोगों का सकारात्मक समर्थन प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई थी।
उल्लेखनीय है कि माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006, माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र के धरोहर संसाधनों के संरक्षण के लिए शिक्षा, जागरूकता, सांस्कृतिक महत्व की समझ तथा सतत एवं सकारात्मक विकास प्रवृत्ति सुनिश्चित करने के माध्यम से विकास एवं विरासत को एकीकृत करने का अधिनियम है। अधिनियम के अनुसार सरकार कोर एरिया और बफर एरिया को कवर करने वाले क्षेत्र को माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र घोषित करेगी और माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अधिनियम ने संबंधित प्राधिकरण को सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करने, क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने, प्रबंधन योजना को लागू करने, विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करने, सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने और संशोधित करने, पूरे माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र के लिए आपदा न्यूनीकरण
और जोखिम तैयारी योजना बनाने, माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, पारिस्थितिक, कृषि, आध्यात्मिक, नृवंशविज्ञान मूल्यों को समझने के लिए उचित अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने, भूमि उपयोग निर्णयों, कृषि, सिंचाई, पेयजल, स्थानीय आवास, जात्रा और जात्रा क्षेत्र, पारंपरिक बस्तियों, जंगलों और उपवनों, पशुधन सहकारी आदि के क्षेत्र से संबंधित विकास के लिए आगे के उपाय करने का अधिकार दिया है। लेकिन यह अधिनियम आज तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर, अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद, माजुली असम भूमि और राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 के दायरे में नहीं आया, जिसे असम विधानसभा के हाल के शरदकालीन सत्र में पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में 250 साल से अधिक पुरानी प्रतिष्ठित संरचनाओं को विरासत का दर्जा प्रदान करना है। माजुली के लोगों ने विधेयक को लंबित रखने के लिए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, जिससे इस स्थान को अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने से वंचित होना पड़ रहा है।
बैठक में व्याख्यान देते हुए माजुली दक्षिणपत आश्रम के धर्माधिकार जनार्दन देव गोस्वामी ने कहा कि लोग माजुली को विरासत स्थल घोषित करने और माजुली सांस्कृतिक परिदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006 को लागू करने की मांग का कभी विरोध नहीं करेंगे। धर्माधिकार ने कहा, "यह मांग समय की मांग है।" वहीं, माजुलीर साहित्य के मुख्य सलाहकार दिलीप फुकन ने माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006 और असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि मांग के लिए समर्थन जुटाने के लिए उचित समय पर मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भाग लेते हुए स्थानीय विधायक भुबन गाम ने लोगों की सकारात्मक पहल की प्रशंसा की और किसी भी बलिदान के बदले में नवंबर सत्र असम विधानसभा में माजुली को हेरिटेज बेल्ट और ब्लॉक अधिनियम के तहत लाने का वादा किया। भुबन गाम ने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह अधिनियम पारित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वह माजुली की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे।" अध्यक्ष कमल दत्ता ने कहा कि माजुली के किसी भी राजनीतिक दल, संगठन, क्षत्रप या व्यक्ति, जिन्हें बैठक का निमंत्रण भेजा गया था, ने मांग के लिए अपना समर्थन देने से इनकार नहीं किया। बैठक में कई प्रस्ताव लिए गए और उन्हें जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को सौंपने का निर्णय लिया गया।
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