होटल, सिनेमा हॉल और मॉल ने नॉन-वैक्सीनेशन लोगों को एंट्री देने पर 25,000 का लगेगा जुर्माना
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल और मॉल पर उन लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जो लोग गैर-टीकाकरण है.
असम : होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल और मॉल पर उन लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जो लोग गैर-टीकाकरण है, के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थात् जिन्होंने COVID-19 टीकों की दोनों खुराक नहीं ली है। असम सरकार ने यह फैसला कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन (Omicron) को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है।
जैसा कि देश कोरोनो वायरस मामलों में एक घातीय स्पाइक देखता है, ज्यादातर ओमिक्रॉन (Omicron) प्रकार के कारण, असम ने वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कानूनों के एक नए सेट में लगाम कस दी है। हर कोई जो कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, उसे नए, अत्यधिक संक्रामक रूप का संभावित कारण माना जाएगा।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa) ने कहा कि "हम मानते हैं कि असम में कई ओमिक्रॉन (Omicron) उदाहरण हैं, लेकिन पता लगाने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। असम में सभी कोविड रोगियों के लिए, ओमिक्रॉन उपचार प्रोटोकॉल का अब पालन किया जाएगा" ।
असम Covid Rules-
-हर दो दिन में, मामलों की संख्या दोगुनी हो जाती है और राज्य के 20 जनवरी तक अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।
-रात 10 बजे से रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। और आज जारी किए गए नियमों के एक नए सेट के हिस्से के रूप में, सुबह 6 बजे समाप्त होगा।
-जिन कर्मचारियों का टीकाकरण (non-vaccination) नहीं हुआ है, उन्हें 15 जनवरी के बाद सरकारी कार्यालयों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें अवैतनिक अनुपस्थिति की अनुमति दी जाएगी।
-नर्सरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 9-12 में बच्चों के लिए, एक हाइब्रिड दृष्टिकोण लागू किया जाएगा, जिसमें वे सप्ताह में तीन दिन व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग लेंगे और बाकी समय ऑनलाइन सीखेंगे।
-पूर्वोत्तर राज्य में अब तक नौ ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं, और सभी रोगियों ने नकारात्मक परीक्षण किया है।