विधायक करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ उनकी जाली शैक्षणिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
शैक्षणिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 18 मई को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता और विधायक करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ उनकी जाली शैक्षणिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक करीमुद्दीन ने चुनावी हलफनामे में 2019 में पोले स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीए पास करने की जानकारी दी थी.
लेकिन सोनाई के पूर्व विधायक अमीनुल हक लस्कर ने सोनाई विधायक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को गलत बताते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया था।
करीमुद्दीन बोरभुयान को गौहाटी उच्च न्यायालय को सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
इस बीच करीमुद्दीन बरभुइया ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
आरटीआई के तहत पहले से मिली जानकारी के मुताबिक करीमुद्दीन बोरभुइयां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2019 में हुई किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे.
इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था लेकिन इस मामले की सुनवाई गुरुवार 18 मई को तय की गई है.