गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को CBI की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सीनियर कांग्रेस नेता रिपुन बोरा को डैनियल टोपनो मर्डर केस में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
CBI ने कामरूप ज़िला और सेशन कोर्ट के फरवरी 2014 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बोरा और एक अन्य आरोपी पुलिन फुकन को इस मामले में बरी कर दिया गया था।
आदिवासी नेता डैनियल टोपनो की हत्या सितंबर 2000 में असम के गोहपुर इलाके में हुई थी। CBI ने 2001 में जांच अपने हाथ में ली और बाद में बोरा को आरोपी बनाया।
निचली अदालत ने फरवरी 2014 में बोरा और फुकन के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद CBI ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी।
हाई कोर्ट के 22 सितंबर के आदेश ने अब CBI की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिससे इस मामले में बोरा के बरी होने का फैसला बरकरार रहा।
यह मामला सितंबर 2000 का है, जब गोहपुर में टोपनो की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 1996 का विधानसभा चुनाव गोहपुर से बोरा के खिलाफ लड़ा था।
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