गौहाटी उच्च न्यायालय ने कामाख्या कॉरिडोर की चिंताओं पर सरकार को नोटिस

Update: 2024-05-24 10:40 GMT
असम :  कामाख्या मंदिर के आसपास की विरासत और जल स्रोतों पर कामाख्या कॉरिडोर परियोजना के संभावित प्रभाव पर चिंता जताने वाली एक याचिका के जवाब में गौहाटी उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निर्माण कंपनी एलएंडटी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता बरदेउरी नवज्योति शर्मा ने आशंका व्यक्त की कि कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण में 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंदिर की विरासत, परंपरा और संरचना को नुकसान हो सकता है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्थानों से भक्तों को आकर्षित करता है।
शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि परियोजना, जिसका निर्माण पांच चरणों में किया जाएगा, में मंदिर परिसर के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस, खुदाई और पुनर्निर्माण शामिल है। उन्होंने चिंता जताई कि इसका सीधा असर कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में पवित्र जलधारा पर पड़ सकता है।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि परियोजना शुरू होने से पहले जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सिंचाई सर्वेक्षण या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उपमन्यु हजारिका ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया - कामाख्या मंदिर और आसपास के मंदिरों को प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अदालत से इन मंदिरों को पुरातत्व अधिनियम के तहत संरक्षित करने का आग्रह किया गया था.
अदालत ने सभी पक्षों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बिना कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर की संरचना और आसपास के पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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