गोलाघाट जिले में रिश्वतखोरी के आरोप में वन रेंजर गिरफ्तार

Update: 2024-03-09 07:19 GMT
असम :  सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जमुगुरी वन रेंज, जिला-गोलाघाट के कार्यालय के वन रेंज अधिकारी गोबिंदा ताईद, एएफएस ने रुपये की मांग की थी। वन उत्पाद ले जाने वाले शिकायतकर्ता के वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में 20,000/- (केवल बीस हजार)।
रिश्वत देने को तैयार नहीं होने पर, शिकायतकर्ता ने उपरोक्त लोक सेवक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस निदेशालय से संपर्क किया।
तदनुसार, आज, 08/03/2024 को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम की एक टीम द्वारा जमुगुरी वन रेंज, जिला- गोलाघाट के कार्यालय में एक जाल बिछाया गया था।
गोबिंदा ताईद, एएफएस, रेंज वन अधिकारी को रुपये लेते ही उनके कार्यालय कक्ष में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता से 20,000/- (बीस हजार मात्र) रिश्वत की मांग की गई। उसके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसे जब्त कर लिया गया है।
लोक सेवक के कार्यालय कक्ष की तलाशी के दौरान अतिरिक्त राशि रु. उसके लैपटॉप बैग से 60,000/- (केवल साठ हजार) बरामद किए गए और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तदनुसार जब्त कर लिया गया है।
इस संबंध में एसीबी थाने में दिनांक 08/03/2024 को एसीबी पी.एस. द्वारा मामला दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (ए) के तहत केस नंबर 19/2024।
उपरोक्त लोक सेवक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे उपरोक्त मामले के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कानूनी अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।
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