लोकसभा चुनाव से पहले कछार में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए

Update: 2024-03-31 05:46 GMT
सिलचर: धन की उगाही, वाहनों का उपयोग कर बदमाशों द्वारा व्यक्तियों का अपहरण जैसी अवैध गतिविधियों की आशंका में, कछार के जिला मजिस्ट्रेट रोहन कुमार झा ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
कछार जिले के सिलचर निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को संसदीय चुनाव के सुचारू संचालन के लिए चुनाव संबंधी हिंसा को कम करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि टिंटेड ग्लास या ब्लैक पेपरिंग, पर्दे आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपहरण, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह आदेश पूरे कछार जिले में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। जिन वाहनों में पहले से ही टिंटेड ग्लास, पेपरिंग या पर्दे लगे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है।
हालाँकि, यह निर्देश सरकारी वाहनों और पदनाम प्लेट वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वाहनों पर लागू नहीं होगा, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
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